बिहार होकर जानेवाली सीलबंद शराब पर क्या है कानून

पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिहार में शराबबंदी के बाद अन्य देश व अन्य राज्यों से शराब की सीलबंद बोतलें, जो बिहार होकर दूसरे राज्य में जाती हैं, उसे बेवजह परेशान करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2018 4:24 AM

पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिहार में शराबबंदी के बाद अन्य देश व अन्य राज्यों से शराब की सीलबंद बोतलें, जो बिहार होकर दूसरे राज्य में जाती हैं, उसे बेवजह परेशान करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मेसर्स ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर रिट याचिका पर राज्य सरकार से 16 जनवरी तक जवाब मांगा है. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया की दूसरे देश या राज्य से जो भी शराब आती है. उसका रूट बिहार होकर जाने का भी है.

याचिकाकर्ता की कंपनी नेपाल की एक कंपनी है. इसकी एक गाड़ी ऑस्ट्रेलिया से एक कंटेनर शराब नवादा होते हुए नेपाल के काठमांडू जा रही थी. नवादा के काशीचक थाना क्षेत्र में मई, 2017 को कस्टम विभाग
द्वारा यह कह कर उसे जब्त कर लिया गया की इसका रूट गलत है, जबकि नवादा इंटरनेशनल रूट के अंतर्गत आता है. अदालत को यह भी
बताया गया जिस समय गाड़ी पकड़ी गयी, उस समय कस्टम विभाग
का पेपर भी गाड़ीवाले के पास था. उसके बावजूद उनकी गाड़ी को रोके रखा गया.

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