वार्ड समिति सदस्यों के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं में वार्ड समिति के गठन की तैयारियां शुरू कर दी है. आयोग ने राज्य सरकार से समितियों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों के चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने इस संबंध में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2018 4:26 AM

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं में वार्ड समिति के गठन की तैयारियां शुरू कर दी है. आयोग ने राज्य सरकार से समितियों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों के चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने इस संबंध में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को चिट्ठी लिखी है.

आयोग ने कहा है कि बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियामवली 2013 में क्षेत्र सभा के प्रतिनिधियों के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके तहत एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग सहित महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाना है. लेकिन, आरक्षण का आधार जनसंख्या होता है,

जबकि मतदान केंद्रों में सिर्फ मतदाताओं की संख्या ही निहित है.आरक्षण के प्रावधान को लेकर मतदान केंद्र की जनसंख्या के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये. मालूम हो कि प्रावधान के मुताबिक नगरपालिका के गठन के छह माह के भीतर नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है.

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