बिहार : ….अब ई-चालान से ईंटों की नहीं होगी बिक्री, पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ईंटों की बिक्री ई-चालान के माध्यम से करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को बिहार ब्रिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2018 4:48 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ईंटों की बिक्री ई-चालान के माध्यम से करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को बिहार ब्रिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने खनन विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि वह दो सप्ताह में इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करें.
याचिकाकर्ताओं ने खनन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 15 जनवरी, 2018 को जारी उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईंट-भट्ठों से ई-चालान के माध्यम से ही ईंटों की बिक्री करने काे कहा गया था.
इसमें राज्य के सभी डीएम को निर्देश देते हुए कहा गया था कि यह सुनिश्चित करें कि सभी ईंट-भट्ठों से ई-चालान के माध्यम से ही ईटों की बिक्री की जाये. साथ ही इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी ईंट से भरा वाहन बिना ई-चालान के पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. याचिकाकर्ताओं ने पत्र की वैधता को अदालत में चुनौती दी है. उनका कहना था ई-चालान लागू किये जाने से ईंट-भट्ठा संचालकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा. इसलिए खनन विभाग के इस आदेश को निरस्त किया जाये.

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