पटना : राजकीय छुट्टी के दिन भी मैट्रिक परीक्षा, याचिका पर हस्तक्षेप करने से पटना हाईकोर्ट ने किया इन्कार

पटना : राजकीय छुट्टी के दिन मैट्रिक की परीक्षा लेने संबंधी बिहार बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से पटना हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अभय कुमार ठाकुर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2018 4:26 AM
पटना : राजकीय छुट्टी के दिन मैट्रिक की परीक्षा लेने संबंधी बिहार बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से पटना हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अभय कुमार ठाकुर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है.
इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि यह उसकी अपनी पाॅलिसी है. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छुट्टी के दिन परीक्षा लेने के लिए तारीख तय किया है. उसका कहना था की छुट्टी के बाद किसी भी दिन परीक्षा ली जाये.

Next Article

Exit mobile version