जानें क्या है एलटीसीजी टैक्स, इसे लेकर छोटे निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं
पटना : सरकार ने केंद्रीय आम बजट 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी टैक्स) लगाने की घोषणा की है. इस टैक्स को लेकर निवेशकों में चिंता बनी हुई है. हालांकि जानकारों की मानें तो इस टैक्स का असर केवल बड़े निवेशकों पर पड़ेगा जो करोड़ों में निवेश करते हैं. आम निवेशकों में भी […]
पटना : सरकार ने केंद्रीय आम बजट 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी टैक्स) लगाने की घोषणा की है. इस टैक्स को लेकर निवेशकों में चिंता बनी हुई है. हालांकि जानकारों की मानें तो इस टैक्स का असर केवल बड़े निवेशकों पर पड़ेगा जो करोड़ों में निवेश करते हैं.
आम निवेशकों में भी नये टैक्स के प्रस्ताव को लेकर संशय में है कि आखिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है और इसका म्यूचुअल फंड व शेयर में निवेश करने वाले निवेशकों पर क्या असर होगा. इसके बारे में बाजार विशेषज्ञ राजीव पंकज लोचन और सर्वजीत राठौर से विस्तार से बातचीत हुई. उसी बातचीत के आधार पर प्रस्तुत है यह रिपोर्ट.
क्या है एलटीसीजी टैक्स?
आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और 20 लाख
रुपये के शेयर्स खरीद लेते हैं. कुछ दिन बाद आपको उन शेयरों पर 4 लाख रुपये का लाभ मिलता है यानी कुल मिलाकर आपका मूलधन और लाभ 24 लाख रुपये बन जाता है.
अब यदि आप इस लाभ को एक वर्ष से पहले निकाल लेते हैं तो आपको 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा और अगर एक वर्ष के बाद निकालते हैं तो आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. केवल लाभ की राशि पर ही टैक्स लगेगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ लाभ पर ही लिया जाता है. आपके 4 लाख रुपये के लाभ पर ही टैक्स देय होगा न कि पूरे 24 लाख रुपये की राशि पर यानी 4 लाख रुपये पर आपको 40 हजार रुपये का टैक्स अदा करना होगा और एक वर्ष से कम समय में निकालने पर आपको 15 फीसदी के हिसाब से 60 हजार रुपये का टैक्स अदा करना होगा.
एक लाख रुपये से अधिक
लाभ पर देना होगा टैक्स
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
केवल एक लाख से अधिक हुए लाभ पर ही देय होगा.
-अगर आपका कुल लाभ एक लाख रुपये या उससे कम है तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.
– ऐसे समझें एलटीसीजी टैक्स कब
लगता है : एक लाख से अधिक के लाभ पर 10 प्रतिशत टैक्स, जब राशि को एक साल के बाद निकाला जायेगा. एक लाख से अधिक के लाभ पर 15 प्रतिशत टैक्स, जब राशि को एक वर्ष से कम के समय में निकाला जायेगा.
यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. टैक्स सिर्फ एक लाख से अधिक की राशि पर लगेगा.
टैक्स केवल लाभ की राशि पर कटेगा जो कि एक लाख रुपये से अधिक होना चाहिए एक लाख रुपये से कम की राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है.
खास
बच्चों के नाम पर लिया गया म्युचुअल फंड पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि कर पर निर्धारण पैन कार्ड के अाधार पर होता है. चूंकि किसी बच्चे को निवेश उनके मां-बाप के आय से होता है. इसलिए बच्चे के निवेश पर मिलने वाला लाभ कर के दायरे में रहेगा.