जुगाड़ वाहन निर्माताओं को अग्रिम जमानत नहीं

पटना : पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ से वाहनों का निर्माण करनेवाले को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. इस मामले में दायर सभी की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया. बिना निबंधन व बीमा की चलायी जा रही जुगाड़ गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग की ओर से नवादा शहर के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 7, 2018 8:54 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ से वाहनों का निर्माण करनेवाले को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. इस मामले में दायर सभी की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया.
बिना निबंधन व बीमा की चलायी जा रही जुगाड़ गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग की ओर से नवादा शहर के बुंदेलखंड आउटपोस्ट में नवादा थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था. न्यायमूर्ति संजय कुमार की एकलपीठ ने प्रमोद कुमार व अन्य की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. हाइकोर्ट ने इस प्रकार के किसी मामले में अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया.

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