बिहार : ट्रैकमैन की नियुक्ति में पास करना होगा फिजिकल टेस्ट, रेलवे बोर्ड ने जारी की अधिसूचना

पटना : रेलवे में गैंगमैन व ट्रैकमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही बड़े-बड़े अधिकारियों की पैरवी आनी शुरू हो जाती है. इस पैरवी को खत्म करने के लिएरेलवे बोर्ड ने ट्रैकमैन कीनियुक्ति में क्वालिफिकेशन अनिवार्य किया, फिर भी पैरवी खत्म नहीं हुई. ट्रैकमैन में ग्रेजुएट व इंजीनियरिंग किये लोग आने लगे, जो मूलभूत काम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2018 8:01 AM
पटना : रेलवे में गैंगमैन व ट्रैकमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही बड़े-बड़े अधिकारियों की पैरवी आनी शुरू हो जाती है. इस पैरवी को खत्म करने के लिएरेलवे बोर्ड ने ट्रैकमैन कीनियुक्ति में क्वालिफिकेशन अनिवार्य किया, फिर भी पैरवी खत्म नहीं हुई. ट्रैकमैन में ग्रेजुएट व इंजीनियरिंग किये लोग आने लगे, जो मूलभूत काम छोड़ ऑफिस में बैठने लगे. इसका असर रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस पर पड़ने लगा और ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ गयीं.
ट्रैकमैन की नियुक्ति में पैरवी नेक्सेस को खत्म करने के लिए रेलवे बोर्ड फिजिकल टेस्ट को अनिवार्य करते हुए महिला को भी बहाल करेगा. इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने 24 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के अनुसार फिजिकल टेस्ट पास किये महिला व पुरुष अभ्यर्थियों को ट्रैकमैन के रूप में चयनित किया जायेगा.
पुरुष को 35, तो महिला को उठाना होगा 20 किलो वजन
रेलवे बोर्ड ने 24 जनवरी को सभी रेलवे जोनल महाप्रबंधक को अधिसूचना की कॉपी दी है. इस अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि ट्रैकमैन की नियुक्ति प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट लेना अनिवार्य है.
फिजिकल टेस्ट में पुरुष को 35 किलोग्राम वजन उठा कर दो मिनट में सौ मीटर चलना है. 4 मिनट 15 सेकेंड में एक किलोमीटर दौड़ भी पूरी करनी होगी. वहीं, महिला अभ्यर्थियों को 20 किलो वजन उठा कर दो मिनट में सौ मीटर चलना होगा. 5 मिनट 30 सेकेंड में एक किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी.

Next Article

Exit mobile version