बिहार : केवल 25 प्रतिशत आवेदक ले रहे हैं ”तत्काल” सेवा का लाभ

आरटीपीएस : जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र का मामला पटना : बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के ‘ तत्काल ‘ सेवा की डिमांड बढ़ी है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की मानें तो जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र के मामले में 25 फीसदी आवेदक ‘ तत्काल ‘ कोटा में ही आवेदन कर रहे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2018 8:17 AM
आरटीपीएस : जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र का मामला
पटना : बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के ‘ तत्काल ‘ सेवा की डिमांड बढ़ी है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की मानें तो जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र के मामले में 25 फीसदी आवेदक ‘ तत्काल ‘ कोटा में ही आवेदन कर रहे हैं. तत्काल सेवा के तहत सिर्फ दो कार्य दिवस में जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है.
इसके लिए आवेदक को कोई शुल्क भी नहीं लगता. तत्काल के तहत निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में ‘ तत्काल सेवा ‘ अंकित होता है. इन प्रमाण पत्रों पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इनको उपयोग में लाने से पूर्व इसकी वैद्यता की जांच सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.bih.- ic.i- पर प्रमाण पत्र की आइडी डाल कर अवश्य कर ली जाये.
पहचान पत्र लगाना जरूरी
सेवा विशेष के प्रमाण पत्र के लिए स्व अभिप्रमाणित पहचान पत्र के साथ ही एक संबंधित कागज लगाना अनिवार्य होता है. मसलन जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान या परिजन के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति जबकि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अद्यतन राजस्व रसीद, भूमि पर्चा, राजस्व अभिलेख, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या होल्डिंग टैक्स भुगतान में से कोई एक की छाया प्रति लगानी पड़ती है.
आय प्रमाण पत्र के लिए अद्यतन वेतन पर्ची, आयकर भुगतान का साक्ष्य, अद्यतन पेंशन पर्ची या परिजन के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति में से कोई एक लगायी जा सकती है. कागजात उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने पर ही तीनों प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जा सकेंगे.

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