नोटबंदी में दो लाख कैश जमा किया हो तो बताना होगा, जानें पूरी खबर और रखें इन बातों का ख्याल

पटना : अगर आप आयकरदाता है और आपने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया या आप अपने रिटर्न फाइल में संशोधन करना चाहते हैं तो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर दें. नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है. ज्ञात हो कि इनकम टैक्स […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 5, 2018 8:45 AM
पटना : अगर आप आयकरदाता है और आपने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया या आप अपने रिटर्न फाइल में संशोधन करना चाहते हैं तो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर दें. नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है. ज्ञात हो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. इसे देखते हुए इसकी तैयारी अभी शुरू कर दें. इनकम टैक्स विभाग रिटर्न न फाइल करने वाले पेशेवरों को मेल, एसएमएस आदि के जरिये सूचना भेज रहा है. हालांकि इससे अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं.
अपना इनकम टैक्स रिटर्न पूरी सावधानी के साथ फाइल करे ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या न आए. इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल से विस्तार से बातचीत हुई. उसी बातचीत के आधार पर प्रस्तुत है यह रिपोर्ट.
क्या है पीएमजीकेवाई स्कीम : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सरकार उन लोगों को अपने पैसे बैंक में जमा करने का आखिरी मौका दे रही है, जिनके पास कालाधन जमा है. इस योजना के अनुसार वे टैक्स और सरचार्ज चुका कर अपना कालाधन बैंक में जमाकर सकते हैं.
इनका रखें ख्याल
– नोटबंदी के दौरान अगर आप दो लाख रुपये या इससे अधिक कैश बैंक खाते या लोन खाते में जमा किया है तो जानकारी रिटर्न में अवश्य दें.
– अगर यह कैश घोषित आय से भिन्न है तो उसे संबंधित वर्ष की टैक्स योग्य आय में जोड़ना होगा आैर वह भुगतान करना होगा. अगर आवश्यक है तो वित्तीय वर्ष 2015- 16 तथा 2016- 17 का इनकम टैक्स रिटर्न संशोधित कर सकते हैं.
– उस रकम का संबंधित वित्तीय वर्ष नहीं बता पाने पर 60% की दर से टैक्स के साथ ब्याज और दंड लगेगा.
– इनकम टैक्स विवरणी में आधार नंबर देना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्ति का आधार नहीं है तो उसे इनरौल्ड नंबर देना आवश्यक है. इसके अलावा बैंक अकाउंट का ब्यौरा जैसे बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या,आइएफएससी कोड, आयकर विवरणी में देना भी अनिवार्य है
– जिस आयकरदाता ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नहीं चुना अौर अपना कालाधन का उल्लेख इनकम टैक्स रिटर्न में करता है तो उसे पूरा कर अदा करना होगा. अगर रिटर्न में इसका उल्लेख नहीं किया और स्क्रूटनी में पकड़े गये तो कर और दंड 83.25 % की दर से चुकाना होगा. छापेमारी के दौरान में इसका खुलासा होता है तो 107.25 फीसदी की दर से टैक्स और दंड लगेगा.
– रिटर्न में फार्म 26एसएस के जानकारी का उल्लेख करना जरूरी है ताकि कोई आय छूटे नहीं.

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