नयी दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार को सोमवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के आधार पर मीसा और शैलेश को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वे अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे. मीसा और उनके पति अदालती सम्मन पर अदालत में पेश हुए और जमानत अर्जी दी.
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपितों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वे ‘बेहद गंभीर’ वित्तीय अपराध में शामिल रहे हैं. ईडी के वकील अतुल त्रिपाठी ने कहा, ‘‘ऐसे पदों पर आसीन लोग ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं, जो पूर्णतया देश के विरुद्ध है.’ अदालत ने जब पूछा कि क्या मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने दंपत्ति को गिरफ्तारी किया था, इस पर ईडी ने कहा ‘नहीं’. इस पर अदालत ने ईडी से पूछा, ‘‘फिर आप क्यों चाहते हैं कि अदालत इन्हें हिरासत में ले?’ अदालत ने आठ फरवरी को मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार, उनकी कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के खिलाफ सम्मन जारी किया था.
Special CBI court granted bail to RJD MP Misa Bharti and her husband on the condition that both cannot leave the country without the Court's permission.
— ANI (@ANI) March 5, 2018
मालूम हो कि इससे पहले मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव की कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)द्वारा की जा रही है. कंपनी के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीदारी से जुड़ा यहमामला है. इस मामले में ईडी मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है.
मीसा भारती ने पति शैलेश और CA के नाम पर फोड़ा था ठीकरा
आरोपपत्र की प्रति के अनुसार, पूछताछ में मीसा ने ईडी को संक्षिप्त-सा जवाब दिया था. उन्होंने जांच एजेंसी से कहा है कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार पति शैलेश कुमार देख रहे थे, जबकि कंपनी का वित्तीय ब्योरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था. मालूम हो कि संदीप का निधन हो चुका है. ईडी के अनुसार मीसा का कहना है कि कंपनी व इसके द्वारा खरीदे गये फार्म हाऊस संबधी सवालों का जवाब तो पति और ‘दिवंगत सीए’ ही बेहतर दे सकते हैं.