CM नीतीश को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधान परिषद की सदस्यता को चुनौती देनेवाली याचिका रद्द की

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राहत दे दी है. बिहार विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका रद्द कर दी. याचिका में नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2018 12:58 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राहत दे दी है. बिहार विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका रद्द कर दी. याचिका में नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया था कि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले के बारे में जानकारी कथित रूप से छिपायी थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा था. चुनाव आयोग के हलफनामे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिका रद्द कर दी.

चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका ‘विचार योग्य नहीं’ है. आयोग ने याचिका को ‘अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग’ भी करार दिया था. साथ ही हलफनामे में कहा है कि नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है.

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