नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीवान जिले में कार्यरत पत्रकार की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप के खिलाफ कार्यवाही गुरुवार को बंद कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो के कथन पर विचार करने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया.
Supreme Court disposed off the petition filed by wife of slain journalist Rajdeo Ranjan, after CBI said that there is no involvement of Tej Pratap in Rajdeo Ranjan murder case. She had filed a petition alleging Lalu Yadav’s son Tej Pratap was involved in her husband's murder case
— ANI (@ANI) March 22, 2018
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल अमन लेखी ने पीठ को सूचित किया कि राजद नेता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है. न्यायालय ने रंजन हत्याकांड में फरार आरोपित मोहम्मद कैफ और जावेद, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं, के साथ तेज प्रताप की तस्वीर मीडिया में आने से संबंधित आरोपों की जांच का सीबीआई को निर्देश दिया था. पीठ ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्यवाही बंद करते हुए पत्रकार रंजन की विधवा को यह छूट दी कि यदि भविष्य में कुछ आपत्तिजनक सामग्री सामने आती है, तो वह फिर उचित कदम उठा सकती है. रंजन की 13 मई, 2016 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.