पत्रकार हत्याकांड : तेज प्रताप यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पत्रकार की पत्नी की याचिका

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीवान जिले में कार्यरत पत्रकार की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप के खिलाफ कार्यवाही गुरुवार को बंद कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पत्रकार राजदेव रंजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2018 12:40 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीवान जिले में कार्यरत पत्रकार की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप के खिलाफ कार्यवाही गुरुवार को बंद कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो के कथन पर विचार करने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया.

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल अमन लेखी ने पीठ को सूचित किया कि राजद नेता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है. न्यायालय ने रंजन हत्याकांड में फरार आरोपित मोहम्मद कैफ और जावेद, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं, के साथ तेज प्रताप की तस्वीर मीडिया में आने से संबंधित आरोपों की जांच का सीबीआई को निर्देश दिया था. पीठ ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्यवाही बंद करते हुए पत्रकार रंजन की विधवा को यह छूट दी कि यदि भविष्य में कुछ आपत्तिजनक सामग्री सामने आती है, तो वह फिर उचित कदम उठा सकती है. रंजन की 13 मई, 2016 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

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