पटना :जिम्मेदारियों से न भागें नागरिक : हाईकोर्ट

पटना : हाईकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण व गंदगी के मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में सिर्फ कोर्ट ही कार्रवाई करे व आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों से विमुख रहें, यह सही नहीं है. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2018 8:24 AM
पटना : हाईकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण व गंदगी के मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में सिर्फ कोर्ट ही कार्रवाई करे व आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों से विमुख रहें, यह सही नहीं है.
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को पटना स्टेशन के आसपास अतिक्रमण व गंदगी के मामले सुनवाई की. अदालत ने नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाने के साथ ही साथ पटना नगर निगम को भी दो सप्ताह में इस संबंध में की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राजधानी पटना के महत्वपूर्ण स्थान पटना जंक्शन के आसपास फुटपाथ से लेकर व्यस्त सड़क पर अतिक्रमणकारी कब्जा जमाये बैठे हैं.
अव्यवस्थित ढंग से दुकानों के कारण जंक्शन आने-जाने वाले यात्रियों व आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अतिक्रमण के कारण सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है. लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. इसके बावजूद न तो पुलिस प्रशासन व न ही पटना नगर निगम इस समस्या के निराकरण का कोई ठोस उपाय ही ढूंढ़ पाया है.
राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सरकार से जवाब-तलब
राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की. इस मामले की पुनः सुनवाई की तिथि 10 अप्रैल को निर्धारित की गयी.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया की राजधानी पटना में ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. जिसका प्रतिकूल प्रभाव आमजनों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, परंतु न तो प्रदूषण नियंत्रण पर्षद व न ही सरकार रोकथाम के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया की वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मामलों में आम नागरिकों की शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था करे.

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