नौकरी जाने पर पीपीएफ खाते से मिलेगा एडवांस, ऐसे करें आवेदन

पटना : अगर किसी संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी किसी कारणवश चली जाती है और एक माह तक उसे दूसरे जगह नौकरी नहीं मिलती है तो उसे पीएफ खाते की तरफ से एडवांस के रूप में पैसा मिलेगा. दूसरे शब्दों में कहे तो कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस में पैसा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2018 6:45 AM
पटना : अगर किसी संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी किसी कारणवश चली जाती है और एक माह तक उसे दूसरे जगह नौकरी नहीं मिलती है तो उसे पीएफ खाते की तरफ से एडवांस के रूप में पैसा मिलेगा.
दूसरे शब्दों में कहे तो कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस में पैसा निकाल सकता है. बाद में निकाले गये पैसे को पीएफ खाता जमा नहीं करना पड़ेगा. केंद्र सरकार की इस स्कीम से जॉबलेस व्यक्ति जिसका पीएफ खाता है. नौकरी मिलने तक अपने खाते से घर -परिवार चलाने के लिए पैसा निकाल सकता है.
मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सुविधा अपने सदस्यों को देने का प्रस्ताव तैयार किया है. इससे राज्य के इपीएफओ के लगभग तीन लाख सदस्यों को फायदा मिलेगा. आने वाले दिनोें में इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो सकती है.
अधिकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इपीएफओ सदस्य जॉबलेस होने के एक महीने पूरा होने पर पीएफ खाते से एडवांस के लिए इपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकता है. उसे पीएफ खाते में कुल राशि का 60 फीसदी तक एडवांस मिल सकेगा. शेष पैसा उसके खाते में जमा रहेगा. जैसे ही नयी जॉब मिलती है. उसके पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो जायेगा.
एडवांस के लिए देना होता है आवेदन
मिली जानकारी के अनुसार तीन माह से अधिक समय तक जॉब लेस रहने पर अगर पीएफ खाता धारक तीन महीने य अधिक समय तक जॉब लेस रहता है तो वह इपीएफओ कार्यालय को एक और एडवांस के लिए आवेदन दे सकता है. वर्तमान में नौकरी जाने पर पीएफ से पैसा निकालने का यह नियम है कि नौकरी जाने की तिथि से 2 माह के बाद पीएफ खाते में पूरा पैसा निकाला जा सकता है.

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