पटना : नियमित रूप से हटाएं अतिक्रमण

पटना : राजधानी पटना की लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पटना के सभी इलाकों से नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फोरम व अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2018 9:07 AM
पटना : राजधानी पटना की लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पटना के सभी इलाकों से नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फोरम व अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी का पटना जंक्शन, अशोक राजपथ, बेली रोड सहित विभिन्न मुख्य व संपर्क मार्गों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिखर कर रह गयी है.
अदालत ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर पटना पुलिस को सभी इलाकों से नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कार्ययोजना बना नौ अप्रैल तक प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.
गया के डीएम सहित कई पदाधिकारी तलब : गया समाहरणालय में बहाली करने के संबंध में पारित पूर्व आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. साथ ही गया के डीएम, एडीएम समेत आधे दर्जन अधिकारियों को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की अदालत ने दिया.

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