रेरा : प्रोजेक्ट की 70% राशि खाते में रखनी होगी अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर
पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) से निबंधित किसी प्रोजेक्ट की 70 फीसदी राशि उसके डेडिकेटेड खाते में रखनी अनिवार्य होगी. चरणवार प्राेजेक्ट पूरा होने के हिसाब से संबंधित अधिकारियों का सर्टिफिकेट मिलने पर ही समय-दर-समय राशि निकाली जा सकेगी. बिल्डर को हर तीन महीने पर रेरा को अनिवार्य रूप से बताना होगा कि […]
पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) से निबंधित किसी प्रोजेक्ट की 70 फीसदी राशि उसके डेडिकेटेड खाते में रखनी अनिवार्य होगी. चरणवार प्राेजेक्ट पूरा होने के हिसाब से संबंधित अधिकारियों का सर्टिफिकेट मिलने पर ही समय-दर-समय राशि निकाली जा सकेगी. बिल्डर को हर तीन महीने पर रेरा को अनिवार्य रूप से बताना होगा कि उनका प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ?
गुरुवार को बिहार रेरा के नवनियुक्त चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस अफजल अमानुल्लाह ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फिलहाल रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए 99 प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आया है. इसमें पांच की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.
वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
श्री अमानुल्लाह ने बताया कि 500 स्क्वायर मीटर एरिया या आठ फ्लैट से अधिक की अपार्टमेंट परियोजना का रेरा में निबंधन अनिवार्य है. निबंधित होने वाले प्रोजेक्ट्स की डिटेल जानकारी रेरा के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि बिल्डरों को चालू प्रोजेक्ट का निबंधन कराने की समय-सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है. इस तारीख तक निबंधन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टस को बैन करने के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जायेगा. उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में निवेश न करें.
ऑनलाइन भी शिकायत
चेयरमैन ने बताया कि प्रोजेक्टस में अनियमितता की शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकेगी. शिकायत सुनने के लिए जल्द रिटायर्ड जज की बहाली होगी. 60 दिन के अंदर उनके शिकायत की सुनवाई होगी. अनियमितता पाये जाने पर तीन से पांच साल की सजा हो सकती है. इनके आदेश के खिलाफ ट्रिब्युनल में अपील की जा सकेगी.
फिलहाल लैंड ट्रिब्यूनल को ही इसका अधिकार दिया गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार रेरा के दोनों नवनियुक्त सदस्य सुबोध कुमार सिन्हा व राजीव भूषण सिन्हा भी मौजूद रहे.