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बिना अाधार कार्ड भी ईपीएफओ के पेंशनधारक पा सकेंगे पेंशन

पटना : आधार नहीं रहने अथवा आधार फिंगर प्रिंट हल्का होने अथवा रेटिना से भी जीवन प्रमाणन का सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशनरों को पेंशन भुगतान में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं, ताकि उनको पेंशन पाने में किसी तरह की […]

पटना : आधार नहीं रहने अथवा आधार फिंगर प्रिंट हल्का होने अथवा रेटिना से भी जीवन प्रमाणन का सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशनरों को पेंशन भुगतान में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं, ताकि उनको पेंशन पाने में किसी तरह की असुविधा न हो. संगठन द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि यह सुविधा उन पेंशनरों के लिए है,

जिनका फिंगर प्रिंट किसी कारणवश असफल हो जाता है. उनके लिए फिंगर प्रिंट स्कैनर के साथ-साथ आईरिस स्कैनर की सुविधा भी बैंक को उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि जहां फिंगर प्रिंट, आईरिस सत्यापन किसी कारणवश संभव नहीं है तो कारण स्पष्ट करते हुए कागजी जीवन प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड अथवा ई आधार द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए पेंशन का भुगतान बैंक द्वारा किया जा सकता है. क्यू आर कोड स्कैनर जो ऑफलाइन भी काम करता है. इससे ई-आधार में अंकित फोटो एवं विवरण का सत्यापन हो सकता है.

जहां फिंगर प्रिंट व आईरिस स्कैनर की सुविधा नहीं होगी, वहां अन्य डॉक्यूमेंट की मदद से होगा सत्यापन
बुजुर्गों को होगी सुविधा
जानकारी के अनुसार इस संशोधन के पहले ईपीएफओ तथा बैंक के द्वारा किये गये समझौते के अनुसार प्रत्येक नवंबर माह में बैंक को पेंशनर द्वारा प्रस्तुत जीवन प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति प्रमाणपत्र कागजी रूप में जमा करते हुए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अागे बढ़ा देना था. वर्ष 2016 से कागजी रूप में जीवन प्रमाणपत्र के स्थान पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है.
सभी पेंशनरों को आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधार नियामक संस्थान द्वारा 10 फीसदी बैंक शाखाओं में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो रही. बैंक मैनेजर से इसमें समन्वय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है. शारीरिक रूप से रूग्ण और वरिष्ठ नागरिक जो आधार केंद्र पर जाने मे असमर्थ हैं,
उनके के लिए बैंक को उनके नामांकन के लिए विशेष प्रबंध कराने के आग्रह किया गया है. नये दिशा- निर्देश के मुताबिक जब तक की ऐसे पेंशनरों का आधार नहीं बन जाता है, आधार नामांकन आवेदन प्राप्ति की रसीद लेने के बाद जीवन प्रमाण पत्र कागजी रूप मे स्वीकार करना है, ताकि बैंक द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद पेंशन का भुगतान किया जा सकता है.

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