पद खाली, नहीं हो पा रही सुनवाई
पटना: राज्य सूचना आयोग में फिलहाल 22156 मामले लंबित हैं. ऐसा सूचना आयुक्तों के अधिकतर पद रिक्त होने की वजह से है. सूचना आयुक्त के चार पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा केवल एक ही सूचना आयुक्त हैं. दो मई को सूचना आयुक्त एस विजय राघवन का भी कार्यकाल […]
पटना: राज्य सूचना आयोग में फिलहाल 22156 मामले लंबित हैं. ऐसा सूचना आयुक्तों के अधिकतर पद रिक्त होने की वजह से है. सूचना आयुक्त के चार पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा केवल एक ही सूचना आयुक्त हैं. दो मई को सूचना आयुक्त एस विजय राघवन का भी कार्यकाल समाप्त हो गया.
आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करानेवाले लोक सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. सरकारी कार्य में पारदर्शिता के लिए राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था.
हाइकोर्ट ने पद बढ़ाने का दिया था आदेश
केंद्रीय स्तर पर 2005 में देश में सूचना का अधिकार (आरटीआइ) लागू हुआ था. तब कांग्रेसी नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने आयोग के गठन के लिए पटना हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. बिहार में एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ दो सूचना आयुक्त के पद स्वीकृत किये गये थे. 2009 में सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्ड बाबा ने राज्य में सूचना आयुक्तों के पद बढ़ाने का आग्रह पटना हाइकोर्ट में किया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने दो और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था, लेकिन कभी भी इस पद पर पूरी नियुक्ति नहीं हुई. इस संबंध में पटना हाइकोर्ट में नागरिक अधिकार मंच की याचिका पर सुनवाई जारी है.
नागरिक अधिकार मंच का कहना है कि राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए समाज के सभी क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है, हालांकि इन पदों पर अबतक सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति होती रही है. अपवाद के रूप में पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार फरजंद अहमद को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया था. उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया है.
राज्य में एक मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्त के चार पद स्वीकृत हैं. लेकिन, आयोग के गठन के बाद से अब तक कभी भी आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत चार सूचना आयुक्तों की तैनाती नहीं हो सकी है. मार्च, 2014 तक आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के 22156 मामले सुनवाई हेतु लंबित हैं और फिलहाल आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा केवल एक ही सूचना आयुक्त कार्यरत हैं. ऐसे में अपील के मामलों के निबटारे में विलंब हो रहा है. पिछले दिनों सूचना आयुक्त रहे पूर्व आइएएस अधिकारी एस विजय राघवन का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और उनके स्थान पर अभी किसी भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गयी है.
डीपी चौधरी, सचिव, राज्य सूचना आयोग