ईपीएफओ ने की ऑनलाइन क्लेम की अनिवार्यता समाप्त, जानें पूरा मामला

पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने फैसले को वापस लेते हुए अपने अंशधारक को बड़ी राहत दिया है. ईपीएफओ ने दस लाख से अधिक के क्लेम विथड्राल के लिए ऑनलाइन क्लेम करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. अब दस लाख से ऊपर के प्रोविडेंट फंड क्लेम ऑफलाइन भी लिया जायेगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2018 8:02 AM
पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने फैसले को वापस लेते हुए अपने अंशधारक को बड़ी राहत दिया है. ईपीएफओ ने दस लाख से अधिक के क्लेम विथड्राल के लिए ऑनलाइन क्लेम करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है.
अब दस लाख से ऊपर के प्रोविडेंट फंड क्लेम ऑफलाइन भी लिया जायेगा. ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस साल फरवरी में ईपीएफओ ने पीएफ और इपीएस के क्लेम का पैसा केवल ऑनलाइन निकालने का नियम लागू कर दिया था. लेकिन ईपीएफओ ने 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर पीएफ और इपीएस के जरिये पैसा निकालने के अपने पिछले निर्देश बदल दिये है. अब इस लाख से ज्यादा के पीएफ क्लेम ऑफलाइन भी सेटल किये जा सकेंगे.
मिली जानकारी के अनुसर ईपीएफओ ने यह फैसला इसलिए लिया गया है कि कई सदस्यों को ऑनलाइन क्लेम सटेलमेंट में काफी परेशानी आ रही थी. सदस्यों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने यह फैसला लिया है. हालांकि क्लेम का वैरिफिकेशन पहले की तरह ऑनलाइन ही होगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त एसके झा ने बताया कि ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करनेके साथ-साथ सभी प्रकार के दावा प्रपत्रों को ऑफलाइन भी जमा करने का प्रावधान किया गया है जिसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय मे स्वीकार किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि दावेदार सदस्य द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सत्यापन के लिए नियोक्ता के पास ऑनलाइन भेजा जायेगा. सत्यापन के उपरांत दावा प्रपत्र को नियोक्ता को तीन दिनों के भीतर भविष्य निधि कार्यालय को ऑनलाइन ही वापस करना है.

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