पटना : पटना हाइकोर्ट ने गन्ना किसानों को दो महीने के अंदर उनकी राशि के भुगतान का आदेश दिया है. हाइकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए किसानों के पक्ष में यह फैसला लिया है. किसान अपने भुगतान को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. बिहार के गन्ना किसानों को हाइकोर्ट ने दी राहत देते हुए यह फैसला दिया है. कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को मामले की जांच करवाने को का आदेश दिया. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने दिया सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया. गौर हो कि गन्ना किसानों ने बकाये को लेकर पटना हाइकोर्ट में अपील दायर की थी. उसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया.
गन्ना मंत्री बिहार सरकार ने कहा कि भारत सरकार से बातचीत करके दो महीने के अंदर कर दिया जायेगा. हो सकता है कि दो महीने से पहले भी भुगतान करा दिया जायेगा. मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी चीनी मिल चल रही है और किसानों की समस्याओं पर सरकार पूरी तरह गंभीर है. भारत सरकार से बातचीत करके बहुत जल्द उनका भुगतान कर दिया जायेगा. उधर, प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने चीनी मालिकों के साथ बैठकर 30 अप्रैल तक सभी गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करने की बात कही थी लेकिन मामला लटका ही रहा. गन्ना किसानों की मांग की है कि उनका बकाया भुगतान के साथ साथ चीनी मीलों को चालू करने की भी है ताकि लोगों को रोजगार मिले.
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