पटना : अनुकंपा नियुक्ति में महिलाओं को मिला लाभ

पटना : रेलकर्मी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा या पत्नी को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए रेलवे ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को खत्म कर दिया है. रेलवे बोर्ड ने अपने सभी मंडलों को इस निर्देश को तुरंत लागू करने के लिए कहा है. इसका फायदा ग्रुप डी कर्मियों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 26, 2018 9:03 AM
पटना : रेलकर्मी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा या पत्नी को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए रेलवे ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को खत्म कर दिया है. रेलवे बोर्ड ने अपने सभी मंडलों को इस निर्देश को तुरंत लागू करने के लिए कहा है. इसका फायदा ग्रुप डी कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों और शारीरिक रूप से अक्षम रेलकर्मी को मिलेगा. ग्रुप डी में हेल्पर, चपरासी, ट्रैक मैन, कोरियर, गैंग मैन आदि शामिल हैं.
रेलवे के मौजूदा नियम के अनुसार लेवल-1 या ग्रुप डी में कार्यरत किसी रेलकर्मी की नौकरी के दौरान मृत्यु, बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में उसकी विधवा या पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है. इसके लिए उसका कम से कम दसवीं उत्तीर्ण होना जरूरी है. नये नियम के अनुसार शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.

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