आरटीई : बच्चों के साथ भेद भाव पर रद्द होगी मान्यता

पटना : शुक्रवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत जिन अभिवंचित बच्चों का नामांकन किया गया है. स्कूल प्रशासन इससे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ड्रेस, लाइब्रेरी, किताब से लेकर अन्य मामलों में इस तरह की शिकायत आती है तो ऐसे स्कूलों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2018 8:35 AM
पटना : शुक्रवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत जिन अभिवंचित बच्चों का नामांकन किया गया है. स्कूल प्रशासन इससे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ड्रेस, लाइब्रेरी, किताब से लेकर अन्य मामलों में इस तरह की शिकायत आती है तो ऐसे स्कूलों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ विद्यालय की मान्यता रद्द भी की जा सकती है.
शुक्रवार को जिलाधिकारी स्तर पर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिला के 371 स्कूलों में 3507 सीटों को सार्वजनिक किया गया था, इसमें अब तक लॉटरी सिस्टम से 2487 बच्चों का नामांकन किया जा चुका है, जबकि 1020 सीटें बची रह गयी हैं.
बैठक में निर्देश दिया गया कि अभिवंचित वर्ग के बच्चों को ड्रेस से लेकर अन्य सारी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए तत्काल छह हजार पांच सौ 69 रुपया का तत्काल भुगतान किया जायेगा. जिन बच्चों का लॉटरी से चयन किया जा चुका है उनका नामांकन सात मई को किया जायेगा. वहीं विद्यालयों के द्वारा नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र, आय एवं जाति प्रमाण पत्र चयनित बच्चों से मांगने की बात बैठक में उठाई गयी.
कठिनाई हो तो करें संपर्क
जिलाधिकारी ने कहा कि अगर नामांकन में किसी तरह की कठिनाई हो तो लॉटरी द्वारा चयनित बच्चों के अभिभावक या विद्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान राम सागर सिंह के मोबाइल नंबर 8544411732 अथवा सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दीलिप कुमार के मोबाइल नंबर 8544411734 पर संपर्क कर सकते हैं.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन की जानकारी के लिए नंबर 8544411733 पर अभिभावक या विद्यालय संपर्क कर सकते हैं.

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