पटना : तीनों अधिकारियों का आचरण पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं

लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के ऑनर व हॉस्टल संचालिका में मारपीट उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष व सदस्य के रिक्त पदों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट पटना : प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष सहित अन्य पदों के रिक्तियों की जानकारी नहीं दिये जाने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जतायी. साथ ही 25 जून तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2018 8:36 AM
लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के ऑनर व हॉस्टल संचालिका में मारपीट
उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष व सदस्य के रिक्त पदों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
पटना : प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष सहित अन्य पदों के रिक्तियों की जानकारी नहीं दिये जाने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जतायी. साथ ही 25 जून तक पूरी जानकारी और कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.
न्यायाधीश डॉ रविरंजन और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने अनिल कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों के उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं. इन पर सरकार द्वारा अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी है.
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि अदालत ने तीन महीने पहले ही सरकार को इस मामले में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था. इसके बावजूद जानकारी नहीं दी गयी. अदालत सरकार से 25 जून तक अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी जानकारी देने को कहा है.

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