पटना : हाई स्कूल के शिक्षकों के अधीन कैसे काम करते हैं प्लस-टू स्कूल के शिक्षक

पटना : राज्य के करीब 11 हजार प्लस टू के प्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च विद्यालय के शिक्षकों के अधीन किस नियम के तहत और कैसे काम कराया जा रहा है. क्या यह कानूनन सही है? इस बात की जानकारी पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगी है. न्यायाधीश डॉ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2018 8:14 AM
पटना : राज्य के करीब 11 हजार प्लस टू के प्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च विद्यालय के शिक्षकों के अधीन किस नियम के तहत और कैसे काम कराया जा रहा है. क्या यह कानूनन सही है? इस बात की जानकारी पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगी है.
न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने राज्यस्तरीय स्नातकोत्तर प्लस टू शिक्षक संगठन की ओर से दायर रिट याचिका को सुनते हुए यह निर्देश दिया. इस बीच इंटर स्कूल के प्रधानाचार्य रहे करीब एक दर्जन उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से इस मामले में बतौर विपक्षी बनाये जाने का अनुरोध हाईकोर्ट से किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
अदालत ने इन कहा कि वे जवाब अगली सुनवाई के पहले अदालत में दायर कर दें. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 25 जून को निर्धारित करते हुए कहा कि अगर उक्त सुनवाई की तारीख तक सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं हुआ तो 25 जून को शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक को अदालत में पूरे रिकाॅर्ड के साथ हाजिर रहना होगा.

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