पटना / नयी दिल्ली : जदयू के शरद यादव धड़े ने दिल्ली हाइकोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न ‘तीर’ का इस्तेमाल तब तक करने से परहेज करेगा, जब तक दोनों पर उसके दावे को खारिज करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर उसकी उस अर्जी पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता. यह भरोसा न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष दिया गया, जिन्होंने उसे रिकॉर्ड में लिया और मामले को पांच जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
यादव धड़े का यह हलफनामा नीतीश कुमार धड़े की अधिवक्ता गोपाल सिंह के जरिये दायर उस अर्जी के जवाब में आया, जिसमें मांग की गयी थी कि दूसरे पक्ष को किसी भी मंच पर पार्टी का नाम और चिह्न इस्तेमाल करने से रोका जाये. कुमार धड़े ने यह भी आरोप लगाया कि यादव धड़ा चुनाव आयोग के 17 नवंबर और 25 नवंबर, 2017 के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है. यादव धड़े का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निजाम पाशा कर रहे थे. यादव धड़े ने कहा कि उसने चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और वह अपनी अर्जी की सुनवाई लंबित रहने के दौरान पार्टी के नाम और चिह्न इस्तेमाल से परहेज करेगा.