दिव्यांगों को वाहन चलाने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया हुई शुरू, ट्राईमोटरसाइकिल के निबंधन में नहीं लगेगा टैक्स

पटना : राज्य सरकार ने दिव्यांगों को बहुत बड़ी राहत दी है. दिव्यांगों द्वारा उपयोग की जानेवाली ट्राईमोटरसाइकिल (विशेष वाहन) का निबंधन कराने पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने वाहनों के निबंधन कराने पर टैक्स में बुधवार से शत-प्रतिशत छूट दी है. दिव्यांगों को विशेष वाहन चलाने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2018 5:30 AM
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पटना : राज्य सरकार ने दिव्यांगों को बहुत बड़ी राहत दी है. दिव्यांगों द्वारा उपयोग की जानेवाली ट्राईमोटरसाइकिल (विशेष वाहन) का निबंधन कराने पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने वाहनों के निबंधन कराने पर टैक्स में बुधवार से शत-प्रतिशत छूट दी है. दिव्यांगों को विशेष वाहन चलाने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हुई. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय में सात दिव्यांगों को लर्निंग लाइसेंस सौंपा गया.
वहीं, एक ट्राईमोटरसाइकिल का निबंधन हुआ. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सात दिव्यांगों को लर्निंग लाइसेंस का प्रमाणपत्र दिया. राधा कुमारी, धर्मेंद्र कुमार सहित पांच अन्य दिव्यांगों को लर्निंग लाइसेंस मिला. मौके पर धर्मेंद्र कुमार के वाहनों के निबंधन कराने पर उन्हें टैक्स में छूट देते हुए वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र सौंपा गया. मौके पर परिवहन विभाग के अपर सचिव चौधरी अनंत नारायण व अन्य मौजूद थे.
डीटीओ में अलग से काउंटर की होगी व्यवस्था
राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालय में दिव्यांगों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गयी है. अलग-अलग काउंटर पर लाइसेंस व वाहनों के निबंधन कराने की व्यवस्था होगी.
डीटीओ अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि दिव्यांगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. लर्निंग लाइसेंस लेने पर तीस दिनों के बाद व छह माह से पहले वे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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