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कैबिनेट के फैसले : राज्यकर्मियों को अब घर और कंप्यूटर के लिए अधिक राशि, अब कार व बाइक के लिए एडवांस नहीं

पटना : राज्य सरकार के कर्मियों को अब कार और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एडवांस नहीं मिलेगा. लेकिन उन्हें घर बनाने और कंप्यूटर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा राशि दी जायेगी. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी अब कार खरीदने के लिए एडवांस नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को […]

पटना : राज्य सरकार के कर्मियों को अब कार और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एडवांस नहीं मिलेगा. लेकिन उन्हें घर बनाने और कंप्यूटर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा राशि दी जायेगी. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी अब कार खरीदने के लिए एडवांस नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में कुल 15 मसौदों पर मुहर लगी.
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्यकर्मियों को केंद्रीय कर्मियों के समान सातवां वेतनमान दिया गया है. इसके प्रावधान को लागू करने के बाद राज्यकर्मियों को लोन देने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है.
नयी व्यवस्था के तहत अब राज्यकर्मियों को घर बनाने के लिए साढ़े सात लाख के स्थान पर 25 लाख और घर के विस्तार के लिए एक लाख 80 हजार के स्थान पर 10 लाख रुपये दिये जायेंगे.
कंप्यूटर खरीद की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पहला कंप्यूटर खरीद के लिए अधिकतम 80 हजार और न्यूनतम 30 हजार के अलावा दूसरी बार कंप्यूटर खरीदने के लिए अधिकतम 75 हजार और न्यूनतम 30 हजार रुपये दिये जाते हैं.
इसे बदलते हुए अब 50 हजार रुपये एडवांस दिया जायेगा और पूरे सर्विस काल में पांच बार ये रुपये किसी कर्मी को दिये जा सकते हैं. वर्तमान में राज्यकर्मियों को पहली कार खरीदने के लिए पांच लाख और दूसरी के लिए चार लाख रुपये मिलते हैं
इसके अलावा पहली मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 30 हजार और दूसरी के लिए 24 हजार रुपये देने का प्रावधान है, जिसे समाप्त कर दिया गया है. राज्यकर्मियों की तरह ही बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को कार खरीदने के लिए आठ लाख रुपये जो एडवांस दिये जाते थे, उसे भी खत्म कर दिया गया है.
कैबिनेट में लिये अन्य महत्वपूर्ण फैसले :-
– फतुहा-इस्लामपुर रेल मार्ग पर हिलसा रेल थाने के सृजन और संचालन के लिए 97 पदों की स्वीकृति
– पीएचईडी में वर्ष 2006 में 2277 चतुर्थवर्गीय तकनीकी पदों पर बहाल कर्मियों को वेतन संरक्षण, एसीपी या एमएसीपी, रिटायरमेंट लाभ समेत अन्य सभी सुविधाएं देने की अनुमति
– बिहार और झारखंड में मौजूद बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की तमाम संपत्तियों के बंटवारे का प्रस्ताव पारित हुआ. अब दोनों राज्यों में मौजूद बियाडा की सभी जमीनों और अन्य परिसंपत्तियों का बंटवारा दोनों राज्यों के बीच हो जायेगा. झारखंड विभाजन के बाद से यह मामला लंबित था.
– पश्चिम चंपारण के नौतन की तत्कालीन सीडीपीओ प्रमीला कुमारी बर्खास्त, पेंशन समेत अन्य सुविधाओं में कटौती करने का निर्णय
– ग्रामीण कार्य विभाग के नवादा कार्य प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार को डिमोट करने का आदेश
– 2018-19 के लिए मिड डे मील योजना के अंतर्गत परिवहन सह रखरखाव मद में राज्य खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य निगम के गोदाम तक पहुंचाने के लिए मौजूद 35 रुपये प्रति क्विंटल की दर को बढ़ा कर 75 रुपये प्रति क्विंटल किया गया. इसके लिए 12.46 करोड़ रुपये की मंजूरी
तीन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
बिहार राज्य हाईवे-3 प्रोजेक्ट के तहत घोघा-पंजवारा (एसएच-84) के लिए 376 करोड़, किशनगंज पथ प्रमंडल में रहमतपारा से सोन्था, चोपरा, बोखारी, विशनपुर, चैनपुर, अशुरा होते हुए शीतलपुर तक 43.95 किमी सड़क निर्माण के लिए 145 करोड़ और मधुबनी के अंतर्गत बेनीपट्टी-उमगांव पथ के लिए 44 करोड़ 62 लाख रुपये जारी किये गये हैं.
खनन कामगारों के लिए िजलों में विशेष फाउंडेशन गठित होगा
राज्य सरकार ने बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018 को मंजूरी दी है. इसके तहत खनन कामगारों या मजदूरों के लिए जिला स्तर पर एक फाउंडेशन का गठन किया जायेगा. इसमें खनन पट्टा लेने और खनिज की खरीद पर सरकार मामूली दर पर अतिरिक्त टैक्स वसूल करेगी.
वसूले गये टैक्स के रुपये को फंड में जमा किया जायेगा और इससे इन मजदूरों को सभी तरह से मदद की जायेगी. ये रुपये इनके कल्याण में लगाये जायेंगे. हालांकि टैक्स के ये रुपये कितने होंगे, इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है.
दो संस्थानों के लिए दरभंगा व मुजफ्फरपुर में मिली जमीन
दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शाखा खोलने के लिए 30 साल की लीज पर एक एकड़ जमीन दी गयी है. यह जमीन दरभंगा आईटीआई में दी जायेगी. मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) खोलने के लिए 30 साल की लीज पर एमआईटी, मुजफ्फरपुर में एक एकड़ जमीन दी गयी है.

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