बयान दर्ज हुआ न हुई मेडिकल जांच, कैसे आगे बढ़ेगी तफ्तीश

पटना : पूर्व सभापति के बेटों पर दर्ज कराये गये छेड़खानी के मामले में नया मोड़ आ गया है. केस दर्ज होने के तीन दिन बीत चुके हैं, लेेकिन इस हाइप्रोफाइल मामले में पीड़िता एयरहोस्टेस ने अब तक थाने पर उपस्थित होकर पुलिस के सामने धारा 161 और कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2018 8:52 AM
पटना : पूर्व सभापति के बेटों पर दर्ज कराये गये छेड़खानी के मामले में नया मोड़ आ गया है. केस दर्ज होने के तीन दिन बीत चुके हैं, लेेकिन इस हाइप्रोफाइल मामले में पीड़िता एयरहोस्टेस ने अब तक थाने पर उपस्थित होकर पुलिस के सामने धारा 161 और कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज नहीं करायी है. किसी भी क्रिमिनल केस में मेडिकल जांच और उसकी रिपोर्ट किसी भी गुनहगार के दोषी और निर्दोष होने का बड़ा आधार साबित होती है, लेकिन यहां इस केस में पीड़िता ने अब तक मेडिकल जांच नहीं कराया है.
बता दें कि पीड़िता एयरहोस्टेस ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसके साथ ज्यादा मारपीट की गयी है जिससे उसे काफी चोट आयी है, लेकिन पीड़िता मेडिकल कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. एयर होस्टेस द्वारा छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद सियासी गलियारे में खलबली है. पूर्व सभापति द्वारा एक तरफ
अपने बेटों को निर्दोष बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ आरोपित पुत्र सामने नहीं आ रहे हैं. हालांकि केस दर्ज होने के बाद बयान और मेडिकल नहीं होने से पुलिस अभी हाथ डालने से बच रही है, लेकिन अगर पीड़िता सामने अाकर बयानऔर मेडिकल कराती है तो आरोपितों की मुश्किलें बढ़ जायेंगी.

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