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सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव व नितिन नवीन को जमानत, जानें पूरा मामला

एमपी-एमएलए की विशेष अदालत पटना : मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं विधायक नितिन नवीन तथा नंदकिशोर यादव एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हुए. विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने पांच-पांच हजार के मुचलके पर सभी को जमानत दे दी. बता दें कि कोर्ट ने कुल 14 नेताओं को समन जारी किया […]

एमपी-एमएलए की विशेष अदालत
पटना : मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं विधायक नितिन नवीन तथा नंदकिशोर यादव एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हुए. विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने पांच-पांच हजार के मुचलके पर सभी को जमानत दे दी. बता दें कि कोर्ट ने कुल 14 नेताओं को समन जारी किया था. इनमें से तीन लोग ही अदालत के सामने उपस्थित हुए. 22 मई को विशेष जज एक केस में भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे समेत 14 लोगों के खिलाफ समन जारी किया था. मामला 28 फरवरी, 2014 का है.
भारत बंद के दौरान रेल परिचालन बाधित करने का इन लोगों पर आरोप है. सचिवालय थाने के तत्कालीन दारोगा राज किशोर प्रसाद ने सचिवालय हॉल्ट के पास पटरी पर धरना देकर रेल परिचालन बाधित करने एवं इसके कारण राजस्व की क्षति होने की रिपोर्ट दर्ज की थी. रेलवे सुरक्षा बल के दारोगा राजेश शाह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई थी. इसमें भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, संजीव चौरसिया, विधायक नितिन नवीन, संतोष रंजन, हेमलता वर्मा, अनामिका शंकर, सुषमा साहू, कोमल चौधरी, संजय झा, अरुण विद्यार्थी, अशोक कुमार एवं संजय कुमार को आरोपित बनाया गया था. विशेष अदालत गठन के बाद मामले की कार्यवाही अभियुक्तों की अनुपस्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ रही थी. इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए सभी 14 आरोपितों के खिलाफ समन निर्गत करने का आदेश जारी किया था. इसमें मात्र तीन ही आरोपित मंगलवार को हाजिर हुए.
पॉक्सो की विशेष अदालत में दो अभियुक्त दोषी करार
पटना :मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने पॉक्सो के एक मामले में अभियुक्त रंजीत यादव उर्फ डगरा एवं मोहम्मद इम्तियाज को धारा 366ए, 376आई एवं 34 दप्रस तथा 3-4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. अब सजा पर विशेष जज चार जून को सुनवाई करेंगे.
गौरतलब है कि बाढ़ थाना की गायत्री देवी ने अभियुक्तों पर वर्ष 2013 के 26 सितंबर की रात्रि 8 बजे अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था. इसकी शिकायत स्थानीय थाने में करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके बाद पीड़िता की मां ने न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था. पटना एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए,स्थानीय थाने को केस दर्ज करने का आदेश दिया था.

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