रेरा : चालू प्रोजेक्ट का निबंधन कराने पर तीन गुना जुर्माना

पटना : रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) बिहार ने लगातार समय-सीमा बढ़ाने के बावजूद चालू प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं कराने वाले डेवलपरों पर सख्ती बढ़ा दी है. अब एक जून से चालू प्रोजेक्ट का निबंधन कराने पर डेवलपरों को तीन गुना जुर्माना अदा करना पड़ेगा. मसलन, उनसे एकमुश्त तीन लाख रुपये या रजिस्ट्रेशन फीस का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2018 8:45 AM
पटना : रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) बिहार ने लगातार समय-सीमा बढ़ाने के बावजूद चालू प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं कराने वाले डेवलपरों पर सख्ती बढ़ा दी है.
अब एक जून से चालू प्रोजेक्ट का निबंधन कराने पर डेवलपरों को तीन गुना जुर्माना अदा करना पड़ेगा. मसलन, उनसे एकमुश्त तीन लाख रुपये या रजिस्ट्रेशन फीस का 300 फीसदी जुर्माना लिया जायेगा. रेरा बिहार के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने बताया कि करीब एक साल तक समय देने के बाद रेरा ने एक मई से चालू प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शुरू किया.
इसके एक महीने बाद भी प्रोजेक्ट निबंधन नहीं होने पर रेरा को कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा है. वैसे जिन लोगों ने 31 मई की रात तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, उनको अगले सात कार्यदिवस यानि 11 जून तक सामान्य जुर्माना ही अदा करना होगा.

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