पटना : दुष्कर्मके आरोपी राजद विधायक राजबल्लभ यादव के केस का ट्रांसफर पटना के स्पेशल कोर्ट एडीजे 9 में किया गया है. ऐसे में राजबल्लभ यादव को भी पटना के बेऊर जेल लाया गया.दुष्कर्म के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव को नवादा से पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. मंगलवार को बिहारशरीफ के कोर्ट में सुनवाई के बाद वहां से केस को पटना ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव को नवादा से पटना लाकर बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया. अब आगे की सुनवाई पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में होगी. विधायक पर लगे आरोप और ट्रायल के दौरान आये साक्ष्य के बिंदुओं पर सरकारी वकील स्पेशल कोर्ट में बहस शुरू करेंगे. इसके पहले यह ट्रायल बिहारशरीफ में चल रहा था.
जानकारी के अनुसार, सरकारी वकील विधायक राजबल्लभ यादव पर लगे आरोप और साक्ष्य विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव को सुनायेंगे. इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से बहस की जायेगी. उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही फैसला आ जायेगा. गौरतलब है कि वर्ष 2016 के 6 फरवरी को बिहारशरीफ की रहनेवाली एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी कि नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव नेदुष्कर्म किया है.
तत्कालीन डीआईजी शालीन ने इसे गंभीरता से लिया था और पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया. इसके बाद गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था. पुलिस के डर से फरार राजबल्लभ यादव के आठ ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी. कई ठिकानों पर कुर्की-जब्ती की भी कार्रवाई की गयी थी. पुलिस दबिश से तंग-तबाह होकर आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव ने बाद में बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इसी दौरान पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव की जमानत को खारिज कर दिया. इसके बाद बिहारशरीफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. मंगलवार को सरकारी और बचाव पक्ष दोनों ओर से गवाही पूरी हो गयी. अब मामला पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है.