पटना : चार सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपें

ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, कहा पटना : राजधानी के पटना सिटी इलाके के आलमगंज और सुल्तानगंज क्षेत्रों में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. अदालत ने इस संबंध में दायर मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2018 5:05 AM
ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, कहा
पटना : राजधानी के पटना सिटी इलाके के आलमगंज और सुल्तानगंज क्षेत्रों में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. अदालत ने इस संबंध में दायर मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि ये औद्योगिक इकाइयां रिहायशी इलाके में चल रही हैं या कॉमर्शियल इलाके में. अदालत ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पटना नगर निगम चार सप्ताह में कार्रवाई कर अपनी अपनी रिपोर्ट दे.
प्रदेश के एकाउंटेंट जनरल और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव तलब : हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किये जाने पर बिहार के एकाउंटेंट जनरल और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को 10 जुलाई को अदालत में तलब किया है. अदालत ने कहा कि दोनों अधिकारी 10 जुलाई को उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें.
न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने रामानंद सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान याचिकाकर्ता को नहीं किया जा रहा है.

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