वसुधा केंद्रों पर सुविधाओं के अभाव पर जवाब-तलब

पटना : आम जन की सुविधाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में खोले गये वसुधा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से पटना हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकेश कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2018 5:19 AM

पटना : आम जन की सुविधाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में खोले गये वसुधा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से पटना हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकेश कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए कागजात आदि बनवाने के लिए वसुधा केंद्रों की स्थापना की गयी है. इन केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है. इस कारण परेशान होती है. समय पर काम नहीं हो पाता.

Next Article

Exit mobile version