कैबिनेट का फैसला : तेजाब हमले और बलात्कार पीड़िता के मुआवजे में वृद्धि, हर जिले में होगा ”निधि” का गठन
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल चार एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. बैठक में बिहार पीड़ित प्रतिकार (संशोधन) स्कीम-2018 को मंजूरी दी गयी. इस स्कीम के तहत तेजाब हमला, बलात्कार, शारीरिक शोषण, मानव व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास, यौन हमले के पीड़ितों […]
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल चार एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. बैठक में बिहार पीड़ित प्रतिकार (संशोधन) स्कीम-2018 को मंजूरी दी गयी. इस स्कीम के तहत तेजाब हमला, बलात्कार, शारीरिक शोषण, मानव व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास, यौन हमले के पीड़ितों के मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं, 14 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता को दिये जानेवाले मुआवजे में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. साथ ही फैसला किया गया कि अब हर जिले में निधि का गठन होगा, जिसकी राशि तीन लाख से बढ़ा कर सात लाख रुपये की गयी है. मालूम हो कि बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम-2014 में लागू की गयी थी. केंद्र के निर्णय के बाद बिहार में भी एक्ट में बदलाव किया गया है. पीड़ित प्रतिकर निधि के गठन की मंजूरी दी गयी है.
Bihar: Compensation for acid-attack and rape survivors increased from Rs 3 lakh to Rs 7 lakh. Compensation will be increased by 50% for survivors below 14 years of age
— ANI (@ANI) July 17, 2018
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में दवा घोटाले के आरोपित जहानाबाद के कुष्ठ नियंत्रण इकाई के डॉक्टर रेहान अशरफ को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया गया. वहीं, जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा को एक वर्ष के लिए विस्तार देने पर फैसला किया गया. कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के जूनियर इंजीनियरों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया. अब जूनियर इंजीनियरों को मानदेय के रूप में 27 हजार रुपये मिलेंगे.