पटना : पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियरों की बहाली प्रक्रिया पर रोक

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर की जाने वाली बहाली प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. साथ ही अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई को निर्धारित की है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने मुहम्मद आसिफ हुसैन व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 18, 2018 6:19 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर की जाने वाली बहाली प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. साथ ही अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई को निर्धारित की है.
न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने मुहम्मद आसिफ हुसैन व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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