सरकारी आवास खाली कराने का मामला : तेजस्वी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सुशील मोदी को नोटिस, अगले सप्ताह होगी सुनवाई
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव की एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है. इसमें उन्होंने प्रदेश की पिछली महागठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें आवंटित सरकारी आवास को खाली कराये जाने को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यादव की […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव की एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है. इसमें उन्होंने प्रदेश की पिछली महागठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें आवंटित सरकारी आवास को खाली कराये जाने को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यादव की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए इसकी सुनवाई की अगली तारीख एक सप्ताह बाद निर्धारित की है.
न्यायमूर्ति शरण ने इस मामले का निबटारा होने तक 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले के मामले में अंतिम सुनवाई पूरी होने और याचिका का निस्तारण किये जाने तक यथास्थिति बरकरार रखे जाने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले में प्रतिवादी बनाये गये बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया. बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री रहे यादव को बंगला आवंटित हुआ था. प्रदेश में नयी सरकार बनने के बाद 20 सितंबर, 2017 को भवन निर्माण विभाग द्वारा तेजस्वी को उक्त सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था.