पटना : फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण पर मांगी रिपोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना जंक्शन समेत पूरे पटना के अन्य हिस्सों में बने फ्लाईओवर और उसके नीचे किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2018 9:13 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना जंक्शन समेत पूरे पटना के अन्य हिस्सों में बने फ्लाईओवर और उसके नीचे किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने पटना के जिलाधिकारी एसएसपी और पटना नगर निगम के आयुक्त को कहा कि वे मिल बैठ कर कार्य योजना बना लें कि किस प्रकार से अतिक्रमण को हटाया जाये.
साथ ही इस दिशा में की गयी कार्रवाई की जानकारी दो सप्ताह में अदालत को उपलब्ध कराएं. अदालत को बताया गया है कि पटना जंक्शन के पास बने फ्लाईओवर के नीचे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है.
पटना : राज्य के सरकारी बोर्ड और निगमों में अध्यक्षों समेत सदस्यों के रिक्त पड़े पदों को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. अदालत ने राज्य सरकार को पूछा कि वह तीन सप्ताह में बोर्ड-निगम के रिक्त पदों को भरने के लिए की गयी कार्रवाई का ब्योरा अदालत में पेश करे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कई बोर्ड और निगमों में अध्यक्षों व सदस्यों के पद उनके द्वारा दिये गये इस्तीफे के कारण रिक्त पड़े हुए हैं. रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

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