मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : मिशनरी संचालित बाल गृहों की भी जांच

पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित सभी बाल गृहों की तत्काल जांच कराने का आदेश दिया है. ताकि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों की स्थिति की जानकारी सरकार को मिल सके. हाल ही में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 29, 2018 1:20 AM

पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित सभी बाल गृहों की तत्काल जांच कराने का आदेश दिया है. ताकि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों की स्थिति की जानकारी सरकार को मिल सके. हाल ही में झारखंड में बच्चा चोरी के मामले को देखते हुए मंत्रालय ने जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट में भी संशोधन करने जा रही है. इसके तहत अब देश भर में बाल गृहों से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है.

सरकारी हस्तक्षेप से खुद को अलग रखती है मिशनरी
वहीं, वर्ष 2015 में मदर टेरेसा द्वारा संचालित बाल गृहों से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग रखने की इजाजत दे दी गयी थी. इसके बाद से देश भर के मदर टेरेसा के बाल गृहों में केवल बच्चों का लालन पालन का कार्य किया जाता रहा है. यानी की मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित गृह पूरी तरह से सरकार के हस्तक्षेप से खुद को अलग रख कर कार्य कर रही है. लेकिन कभी बच्चा बेचे जाने तो कभी बच्चे की मरने जैसी घटनाओं के बाद मंत्रालय अब इनकी भी जांच कराने का निर्देश दिया है.
बच्चा गोद लेने में डीएम होंगे सक्षम अधिकारी
मंत्रालय के मुताबिक अब तक बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा पूरी की जा रही है. ऐसे में अब इस प्रक्रिया में बदलाव कर गोद लेने में डीएम को सक्षम पदाधिकारी नामित करने की तैयारी चल रही है. इसके साथ ही जिलों में संचालित बाल गृहों को निबंधित करने की मांग की गयी है. जेजे एक्ट के मुताबिक बाल गृहों का निबंधन अनिवार्य हैं. लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बगैर निबंधन के 1399 बालगृह संचालित किये जा रहे हैं.

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