पटना : सिपाही बहाली प्राक्रिया में होमगार्ड्स को उनके लिए आरक्षित सीट से कम संख्या में सीट उपलब्ध कराये जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सिपाही चयन बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है.
न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने इस मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सूबे में 11,880 सिपाही भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में, होमगार्ड के लिए पचास प्रतिशत सीट सुरक्षित किये जाने के बावजूद मात्र 1388 होमगार्ड को शारीरिक परीक्षा में बुलाया गया है.
सिपाही चयन बोर्ड नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन के खिलाफ जाते हुए बहाली प्राक्रिया शुरू कर दी है. क्यो और किस परिस्थिति में यह प्रक्रिया शुरू की गयी है. बोर्ड कुछ भी नहीं बता रहा है.
मालूम हो कि बिहार पुलिस में सिपाही के 11880 पदों के लिए इसी साल 20 जनवरी को लिखित परीक्षा ली गयी थी. इसके लिए बिहार में 550 सेंटर बनाये गये थे. परीक्षा में करीब 12 लाख 66 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.