जीएसटी कानून : इनपुट टैक्स क्रेडिट एक लाभ है न कि कोई अधिकार

पटना. रविवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से अपने प्रांगण में जीएसटी के अंतर्गत उपलब्ध होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के विभिन्न आयामों तथा इससे संबंधित जीएसटी कानून के प्रावधानों को बताने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत में एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने मुख्य वक्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 6, 2018 9:27 AM
पटना. रविवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से अपने प्रांगण में जीएसटी के अंतर्गत उपलब्ध होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के विभिन्न आयामों तथा इससे संबंधित जीएसटी कानून के प्रावधानों को बताने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत में एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने मुख्य वक्ता तथा अतिथियों का स्वागत किया.
मुख्य वक्ता सीए भोलुसारिया ने स्पष्ट किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी कानून के अंतर्गत एक लाभ है न कि अधिकार. इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए समय सीमा निर्धारित है. यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फाॅर्म नहीं भरा, तो वह नहीं मिलेगा. उन्होंने करदाताओं को सलाह दी कि अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फाॅर्म निर्धारित समय सीमा के अंदर भरें. क्रेडिट लेने के लिए रिवर्स चार्ज जमा कराना आवश्यक है. जिस तिथि को फार्म 3(इ) फाइल लिया जायेगा, वही टैक्स जमा करने की तिथि मानी जायेगी.

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