बैठक से गायब रहने पर पार्षदों को नोटिस जारी

पटना : अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक में भाग नहीं लेने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाकर बैठक में भाग नहीं लेने वाले सभी पार्षदों को शुक्रवार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2018 3:33 AM

पटना : अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक में भाग नहीं लेने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाकर बैठक में भाग नहीं लेने वाले सभी पार्षदों को शुक्रवार को नोटिस जारी कर जवाब

तलब किया है. न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस
नये ट्रेंड पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पटना जिला परिषद के अध्यक्ष सहित उन सभी पार्षदों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था. यह याचिका ज्योति सोनी और अन्य की ओर से दायर की गयी है.याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने अदालत को बताया कि 11
पार्षदों ने पटना जिला के जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था.

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