IRCTC होटल मामले में लालू को तलब करने के लिये पर्याप्त सबूत : ED

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन धन शोधन मामले के सिलसिले में उसके आरोप पत्र का संज्ञान लेने और राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिये पर्याप्त समूह हैं. विशेष न्यायाधीश अरविंद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2018 9:58 PM

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन धन शोधन मामले के सिलसिले में उसके आरोप पत्र का संज्ञान लेने और राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिये पर्याप्त समूह हैं. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रसाद, उनकी पत्नी और उनके पुत्र तथा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी के तौर पर तलब करने वाली याचिका पर आदेश 11 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया.

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाये थे और आरोप पत्र के साथ उसे सौंपा था. वकील ने कहा, ‘‘ये सबूत आरोप पत्र का संज्ञान लेने और उसमें नामजद लोगों को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिये पर्याप्त हैं.” ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कल दायर आरोप पत्र में राजद नेता प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और 10 अन्य को भी नामजद किया था.

एजेंसी ने कहा कि प्रसाद और आईआरसीटीसी अधिकारियों ने पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों के सब लीज का अधिकार कोचरों के स्वामित्व वाले मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को देने में अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग किया. होटलों के सब लीज के बदले में पटना में 358 डेसीमल का एक प्रमुख भूखंड सर्किल रेट की तुलना में काफी कम दर पर मेसर्स डेलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(प्रेमचंद गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) के नाम किया गया. उस कंपनी ने काफी कम कीमत पर शेयरों की खरीद के जरिये भूखंड को धीरे-धीरे राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के नाम पर कर दिया था.

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