मीसा भारती के खिलाफ धन शोधन के आरोपों पर अदालत 20 सितंबर को दलील सुनेगी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ धन शोधन के आरोपों पर 20 सितंबर को दलील सुनेगी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले की सुनवाई की तारीख तब निर्धारित की जब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सूचित किया कि आरोप पत्र के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2018 10:38 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ धन शोधन के आरोपों पर 20 सितंबर को दलील सुनेगी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले की सुनवाई की तारीख तब निर्धारित की जब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सूचित किया कि आरोप पत्र के साथ दायर दस्तावेज आरोपियों को सौंप दिये गये हैं.

ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि ज्यादातर दस्तावेज पहले ही आरोपियों को सौंप दिये गये हैं और शेष दस्तावेज भी शीघ्र सौंप दिये जायेंगे. राज्यसभा सदस्य भारती और उनके पति शैलेश कुमार को पांच मार्च को जमानत दी गयी जब वे उनके खिलाफ जारी सम्मन के मद्देनजर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे.

अदालत ने8 फरवरी को भारती, उनके पति और उनके फर्म मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद मामले में आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किया था. आरोप पत्र में उनपर धन शोधन का आरोप लगाया गया था. ईडी ने 23 दिसंबर को भारती और उनके पति के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की थी. एजेंसी ने इससे पहले धन शोधन की जांच के सिलसिले में दंपति के दिल्ली स्थित फार्महाउस को कुर्क कर लिया था.

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