पटना विवि के छात्रावास से दो सप्ताह में अवैध कब्जा हटाएं
पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना विवि के छात्रावासों पर किये गये अवैध कब्जे को लेकर पटना विवि प्रशासन को कड़ी फटकार लगायी. कोर्ट ने कहा कि हर हाल में दो सप्ताह के अंदर विवि के छात्रावासों से अवैध कब्जा को हटाया जाये. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना विवि के छात्रावासों पर किये गये अवैध कब्जे को लेकर पटना विवि प्रशासन को कड़ी फटकार लगायी. कोर्ट ने कहा कि हर हाल में दो सप्ताह के अंदर विवि के छात्रावासों से अवैध कब्जा को हटाया जाये. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में मीडिया में आये खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि अवैध दखलकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाये.
बुधवार को सुनवाई के समय पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अवैध कब्जे का विस्तृत ब्योरा भी कोर्ट में पेश किया गया. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा की कोर्ट यह देख कर सदमे में है कि पटना विवि के लॉ कॉलेज हॉस्टल के 52 कमरों में से 46 कमरों में अवैध कब्जा है. हाईकोर्ट ने विवि प्रशासन के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पटना विवि प्रशासन अपनी संपत्तियों की और अपने छात्रों के हित और उनकी योग्यता के आधार पर उनके दाखिले और हॉस्टलों के कमरों में रहने के उनके अधिकारों की सुरक्षा करने में असफल साबित हुई है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 सितंबर को निर्धारित करते हुए कहा कि विवि प्रशासन छात्रावासों से अवैध कब्जे का हटा कर इसकी जानकारी कोर्ट को देगा.