पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वित्त विभाग के नये निर्देश के बाद अब राज्य के करीब 4.5 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस व कोषागारों में घंटों लाइन लगा कर खड़ा नहीं होना पड़ेगा. राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी ‘ई-जीवन प्रमाण’ प्रणाली के माध्यम से अब पेंशनर व पारिवारिक पेंशन पाने वाले अपना ई-जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे.
ज्ञातव्य हो कि पहले जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को प्रति वर्ष नवंबर में बैंक, कोषागार या पोस्ट ऑफिस में संदेह उपस्थित होकर यह प्रमाणित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं. इसके लिए उन्हें घंटों कतार में खड़ा रहना और प्रतीक्षा करना पड़ता था. अधिक आयु वाले पेंशनरों को काफी परेशानियां होती थी.
अब आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए पेंशनरों व पारिवारिक पेंशन पाने वालों को वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in के माध्यम से एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा जिस पर वे फिंगर प्रिंट/आइरिस स्केन कर आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे. पेंशनर्स द्वारा जेनरेट डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन प्रदात्ता बैंक, कोषागार या पोस्ट ऑफिस के सिस्टम में चला जायेगा जहां से वे संबंधित पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी पेंशन का भुगतान जारी रखेंगे.