पटना : आज से पॉलीथिन पर लगनी थी रोक, तिथि घोषित कर भूले अफसर

सात सितंबर को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने 24 अक्तूबर से की थी प्रतिबंध की घोषणा पटना : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 24 सितंबर यानि आज से सूबे के 143 शहरी निकायों में पॉलीथिन पर रोक लगाने की घोषणा की थी. लेकिन, वर्तमान स्थिति में इस तारीख से प्रतिबंध लागू होना संभव नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2018 8:10 AM

सात सितंबर को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने 24 अक्तूबर से की थी प्रतिबंध की घोषणा

पटना : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 24 सितंबर यानि आज से सूबे के 143 शहरी निकायों में पॉलीथिन पर रोक लगाने की घोषणा की थी. लेकिन, वर्तमान स्थिति में इस तारीख से प्रतिबंध लागू होना संभव नहीं है. इसकी वजह है कि राज्य सरकार ने अब तक न तो इससे संबंधित अधिसूचना ही जारी की और न ही बाइलॉज को कैबिनेट से मंजूर किया है. राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना पर नगर निकायों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्धारित बाइलॉज के आधार पर कार्रवाई होनी है.

वन एवं पर्यावरण विभाग चुप, नगर विकास को इंतजार : पॉलीथिन पर रोक मामले में वन एवं पर्यावरण विभाग चुप्पी बनाये हुए है. विभाग के सूत्रों की मानें तो इससे संबंधित अधिसूचना दो-तीन दिन से बन कर तैयार है.

उम्मीद है कि इसी हफ्ते इसे जारी कर दिया जाये. बावजूद, इसके प्रभावी होने में कम से कम महीना भर का समय जरूर लगेगा. अधिकारियों के मुताबिक सूबे में दो चरणों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लागू होंगे. पहले चरण में शहरी क्षेत्र जबकि दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू किया जायेगा. अधिसूचना जारी होने के बाद भी एक या दो महीने तक पहले जागरूकता अभियान चलाते हुए सभी को चेतावनी दी जायेगी.

म्यूनिसिपल एक्ट में अधिकतम पांच हजार जुर्माने का प्रावधान

वहीं, दूसरी ओर नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बाइलॉज तैयार कर रखा है. लेकिन, अब तक उसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसे नगर निकायों में लागू किया जा सकेगा. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बाइलॉज में प्लास्टिक के अवैध उपयोग पर न्यूनतम 200 रुपये से लेकर अधिकतम पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. मालूम हो कि म्यूनिसिपल एक्ट में पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं वसूला जा सकता.

प्लास्टिक कारोबारियों ने की बैठक

पटना सिटी : खाजेकलां पानी टंकी स्थित राजदरबार में रविवार को पटना सिटी व्यापार मंडल व बिहार राज्य प्लास्टिक मनुफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें प्लास्टिक लगे प्रतिबंध के मामले में सोमवार को न्यायालय में होने वाली सुनवाई में सरकार से व्यापारियों के हित का ध्यान रखते हुए अपनी बात सरकार से रखने का आग्रह किया गया. साथ ही 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण नहीं करने का संकल्प दोहराया. बैठक में दिलीप कुमार, नारायण राठी, अरुण मिश्र, नवल किशोर राय, नरेश जैन, मीनू आदि उपस्थित थे.

नगर निकायों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले पर्यावरण एवं वन विभाग को अधिसूचना जारी करनी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बाइलॉज तैयार कर लिया है. अधिसूचना होते ही बाइलॉज को कैबिनेट से पास करा कर निकायों में लागू किया जायेगा.

—चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग

प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है. जल्द ही अधिसूचना जारी की जायेगी, ताकि इसके उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगायी जा सके.

—त्रिपुरारी शरण, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग

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