IRCTC : तेजस्वी, राबड़ी समेत सभी आरोपितों को जमानत, अगली सुनवाई 19 नवंबर को, VC के जरिये पेश होंगे लालू
पटना : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा […]
पटना : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को 19 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में प्रसाद को 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाये. अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में नियमित जमानत नहीं दी गयी, क्योंकि एजेंसी ने जमानत के आवेदन पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा है.
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IRCTC scam case: Delhi's Patiala House Court grants interim bail to all accused present in the court in the case filed by Enforcement Directorate. All accused have to furnish a personal bond of Rs 1 lakh with one like amount surety.
— ANI (@ANI) October 6, 2018
Delhi's Patiala House Court fixes 19th November as the next date of hearing. Accused Lalu Yadav to appear via video conferencing.
— ANI (@ANI) October 6, 2018
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अदालत ने इससे पहले लालू प्रसाद को छोड़कर सीबीआई द्वारा दायर मामले में आरोपितों को 31 अगस्त से आज तक की अंतरिम जमानत दी थी. एजेंसी ने तब जवाब दायर करने के लिए आज तक का वक्त मांगा था. इससे पहले अदालत ने प्रसाद के परिवार और मामले से संबंधित सभी अन्य को पेश होने के लिए समन जारी किया था. यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों को चलाने का ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितता से संबंधित है. राजद अध्यक्ष प्रसाद शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए, क्योंकि वह एक अन्य आरोप में झारखंड की जेल में बंद हैं. सीबीआई ने 16 अप्रैल को मामले में आरोप-पत्र दायर कर कहा था कि मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं.
He is admitted at RIMS, Ranchi, the doctors have declared him physically unfit to travel'. Jail authorities have informed the court of his inability to appear before it today: RJD's Bhola Yadav, on RJD Chief Lalu Yadav summoned by Delhi's Patiala House Court in IRCTC scam case pic.twitter.com/j01hRhqga5
— ANI (@ANI) October 6, 2018
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