पटना : सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से मांगी रिक्त पदों की सूची

पटना : देश भर की निचली अदालतों में जजों के पांच हजार से अधिक खाली पड़े पदों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए देश के सभी हाईकोर्ट प्रशासन से 31 अक्तूबर तक इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई व न्यायाधीश एसके कॉल की खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 23, 2018 9:16 AM
पटना : देश भर की निचली अदालतों में जजों के पांच हजार से अधिक खाली पड़े पदों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए देश के सभी हाईकोर्ट प्रशासन से 31 अक्तूबर तक इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई व न्यायाधीश एसके कॉल की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश की सभी निचली अदालतों में 5133 जजों के पद खाली पड़े हैं. इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए देश के सभी हाईकोर्ट प्रशासन को यह निर्देश दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय राज्यों की निचली अदालतों में लोअर एवं हायर ज्यूडिशियरी में जजों के खाली पड़े और जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, उसका विवरण मांगा है. सर्वोच्च अदालत ने साथ ही भर्ती प्रक्रिया को निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा किया जा रहा है या नही यह भी जानकारी मांगी है. सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस बिंदु पर भी जवाब देना है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में निश्चित समय सीमा में इन खाली पड़े पदों को क्यों नहीं भरा जा सका . इसके अलावा सभी हाईकोर्ट प्रशासन को यह भी बताना है की उनके क्षेत्राधिकार वाले राज्यों की निचली अदालतों में जजों के जो वर्तमान पद संख्या है, वो न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु पर्याप्त है कि नहीं. अगली सुनवाई की एक नवंबर को निर्धारित की गयी हैं.

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