पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने कोर्ट में किया सरेंडर, कहा- पत्नी बेकसूर, DGP ने कहा…

बेगूसराय / पटना : बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई दिनों से छापेमारी कर रही थी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मंजू वर्मा दोषी नहीं हैं. वहीं, मंजू वर्मा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2018 12:21 PM

बेगूसराय / पटना : बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई दिनों से छापेमारी कर रही थी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मंजू वर्मा दोषी नहीं हैं. वहीं, मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी मामले में बिहार के डीजीपी केएस द्विवेदी ने कहा है कि मंजू वर्मा के घर पुलिस आज कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करनेवाली थी. कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करने के पहले ही पुलिस की ओर से इश्तेहार चिपका दिया गया था. पुलिस की कार्रवाई के डर से चंद्रशेखर वर्मा ने अदालत में आत्मसमर्पण किया.

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मिली जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने बेगूसराय की मंझौल अदालत में सोमवार की सुबह आत्मसमर्पण कर दिया. इस मौके पर चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी को बेकसूर बताया. उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर से कारतूस मिला है, तो इसमें मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं है. साथ ही, उन्होंने बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उनके घर से हथियार मिलता था, तो उनकी पत्नी हीना शहाब दोषी नहीं हुई, तो मेरी पत्नी कैसे दोषी हो सकती है? वहीं, अदालत ने चंद्रशेखर वर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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क्या है मामला

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण की जांच के दौरान सीबीआई ने तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के गांव श्रीपुर में 17 अगस्त को छापेमारी की थी. इस दौरान चंद्रशेखर वर्मा के आवास से अवैध कारतूस बरामद हुआ था. इसके बाद सीबीआई ने चेरिया बरियापुर थाने में पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर मांगी थी सफाई

पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को आदेश दिया था कि पूर्व मंत्री और उनके पति के यहां से बड़ी संख्या में हथियार बरामद होने के मामले की जांच करे. साथ ही, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति की गिरफ्तारी में विलंब को लेकर बिहार सरकार और सीबीआई से सफाई भी मांगी थी.

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